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New Criminal Laws- अमित शाह ने दिया हरियाणा को निर्देश

उन्होंने विशेष रूप से साइबर अपराधों, महिला सुरक्षा, और आतंकवाद के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में नए आपराधिक कानूनों को अगले साल 31 मार्च तक पूरी तरह से लागू किया जाए। यह कदम राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने और अपराधों की दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और राज्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से साइबर अपराधों, महिला सुरक्षा, और आतंकवाद के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही, उन्होंने हरियाणा पुलिस को आधुनिक तकनीकी उपायों से लैस करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

अमित शाह ने कहा कि इन नए कानूनों को लागू करने से न केवल अपराधों की संख्या में कमी आएगी, बल्कि अपराधियों को दंडित करने में भी प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने राज्य के पुलिस विभाग को इन कानूनों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाने और जनता को इसके लाभों के बारे में बताने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को एक कार्यबल गठित करना चाहिए जो कानूनों के सही तरीके से क्रियान्वयन की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करें कि अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कानूनों के प्रवर्तन में किसी भी प्रकार की ढिलाई को सख्ती से निपटने की चेतावनी दी।

केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने आपराधिक कानूनों को सुधारने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने बताया कि इन बदलावों के तहत पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार, न्यायिक प्रक्रिया को त्वरित बनाना, और विभिन्न आपराधिक अपराधों के लिए सजा को सख्त करना शामिल है।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि हरियाणा में पुलिस बल को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें और अपराधियों को उनके किए गए अपराधों के लिए कड़ी सजा मिल सके। यह कदम हरियाणा में कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

अंत में, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा को इस प्रक्रिया में हर संभव मदद देगी और सुनिश्चित करेगी कि कानूनों का सही तरीके से पालन हो।

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